भागलपुर शहर को कचरा मुक्त करने के लिए नगर निगम जल्द ही कूड़ा फेंकने का प्रावधान ला रहा है। इसके तहत शहरवासी सुबह 10 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद ही कूड़ा फेंक सकेंगे। यदि गंदगी फैलाने वाले चिन्हित होंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। गंदगी फैलाने वालों से अर्थदंड की वसूली भी होगी। इसको लेकर शुक्रवार को महापौर डॉ. वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉ. सलाहउद्दीन अहसन ने सभी जोनल प्रभारी, नगर प्रबंधक, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी, दोनों आउटसोर्सिंग एजेंसी साइन एंड स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, सीबीएस फैसेलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ बैठक की। महापौर ने कहा, प्रावधान लाने से पहले लगातार माइकिंग कर सभी वार्ड के लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने 10 दिन के अंदर कार्य का प्रतिवेदन मांगा है।
कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में महापौर ने सभी जोन में मौजूद होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, विवाह भवन का सर्वे कराने का निर्देश दिया। बोलीं, कितने पंजीकृत तौर पर कार्यरत हैं और कितने पंजीकृत नहीं है। यह सर्वे में आ जाएगा। महापौर ने वार्ड संख्या 38 स्थित सब्जी मार्केट में सफाई व्यवस्था व अतिक्रमण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। कहा, जो भी लोहियापुल के उपर से नीचे तक अतिक्रमण कर रहे हैं या जो दुकानदार लगातार गंदगी फैला रहे हैं। उन सभी को आर्थिक दंड देना होगा। महापौर ने कहा, जो भी मेडिकल एजेंसी यत्र-तत्र मेडिकल वेस्ट को फेंकते हैं। उन पर विशेष ध्यान रखा जाए। फिर आर्थिक दंड के साथ-साथ कड़ी कार्रवाई करें।
कचरा प्वाइंट चिह्नित कर बनेगा प्लेटफॉर्म
महापौर ने कहा, सभी जोन में स्थित कचरा प्वाइंट को चिह्नित कर उस स्थल पर प्लेटफॉर्म बनाया जाए। उन्होंने कहा, जहां पर गीला व सूखा कचरा को रिसाइकल कर खाद्य बनाने के लिए पीट बनाया गया है। उसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाए। भूतनाथ परिसर स्थित नवनिर्मित पीट का उपयोग करने का भी निर्देश दिया।