नामित अदालत ने घूसखोरी के एक मामलें में भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन प्रबंधक को 2.5 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 30,000/- रु.जुर्माने की सज़ा सुनाई
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश- I, पटना ने आज घूसखोरी के मामले में भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर (बिहार) के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह को 2.5 वर्ष की कठोर कारावास (आरआई) के साथ 30,000/- रु. जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई ने भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) आरोपी श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध दिनाँक 19.03.2010 को तत्काल मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि आरोपी ने बिल पास करने के लिए दाउदनगर, औरंगाबाद के शिकायतकर्ता से 5000/- रु. की माँग की।
इसके पश्चात, सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 5000/- रु. की मांग करने एवं स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। जांच पूर्ण होने के पश्चात, सीबीआई ने उक्त आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 28.09.2010 को आरोप पत्र दायर किया।विचारण के पश्चात अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया एवं उन्हें तदनुसार सजा सुनाई।