BiharPatna

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कैद, किराएदार की बेटी के साथ 3 महीने तक किया था रेप

बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने किराएदार की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मकान मालिक को बुधवार को 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित ईसानगर के रहमत कॉलोनी निवासी जावेद मलिक को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अदालत ने उसके माता-पिता को मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

अदालत में गवाही देने के बाद हो गई थी पीड़िता की मृत्यु
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया की दोषी ने अपने किराएदार की नाबालिग बच्ची के साथ लगभग तीन महीने तक दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2022 में पटना के फुलवारीशरीफ थाना में दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने छह गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था। साथ ही 12 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे। अदालत में गवाही देने के बाद पीड़िता की मृत्यु हो गई थी।


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर कार्यशाला आयोजित बिहार में बाढ़ राहत के लिए भारतीय वायु सेना ने संभाली कमान बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने रवाना हुए सीएम नीतीश पति की तारीफ सुन हसी नही रोक पाई पत्नी भागलपुर में खुला पटना का फैमस चिका लिट्टी