बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने किराएदार की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मकान मालिक को बुधवार को 20 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित ईसानगर के रहमत कॉलोनी निवासी जावेद मलिक को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अदालत ने उसके माता-पिता को मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
अदालत में गवाही देने के बाद हो गई थी पीड़िता की मृत्यु
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया की दोषी ने अपने किराएदार की नाबालिग बच्ची के साथ लगभग तीन महीने तक दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2022 में पटना के फुलवारीशरीफ थाना में दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने छह गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था। साथ ही 12 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे। अदालत में गवाही देने के बाद पीड़िता की मृत्यु हो गई थी।