बिहार में 2428 चालकों के लाइसेंस निलंबित, 101 के रद्द हुए

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राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अप्रैल 2024 से अब तक पुलिस, यातायात पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 2428 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया है, जबकि 101 का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

दरअसल, पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से वाहनों की नियमित जांच कर रहे हैं। जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए डिजिटल निगरानी की जा रही है। इसके तहत ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों से उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की जा रही है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन, गलत तरीके से वाहन चलाना, ओवर लोडिंग तथा बार-बार यातायात नियमों के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित की जा रही है। साथ ही, वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेimages 8 1images 8 1

 

1586 का डीएल निलंबित 

पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने 1592 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं 61 का रद्द करने की अनुशंसा की थी। इनमें 1586 चालकों का विभिन्न जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों ने लाइसेंस निलंबित कर दिया, जबकि 61 का रद्द कर दिया।

ये बने आधार

तेज गति से वाहन चलाना, रेड लाइट का पार करना, गलत तरीके से वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना।

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