बिहार के मुजफ्फरपुर में रामदयालु नगर इलाके से लापता एक महिला काजीमोहम्मदपुर थाने की पुलिस को करीब चार महीने मिली है। पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया है।
बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसके पति काे थाने बुलाया गया, लेकिन उसने पुलिस के समक्ष महिला को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौसी के घर पर रखा है।
8 फरवरी को लापता हुई थी महिला
विदित हो कि महिला के लापता होने के बाद उसके पति ने आठ फरवरी को काजीमोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें वैशाली इलाके के एक युवक को नामजद कर पत्नी का कार से अपहरण करने का आरोप लगाया था।
आवेदन में महिला के पति ने कहा था कि वह किराये के मकान में मां-पत्नी व बच्चों के साथ रहते है। आठ फरवरी की सुबह वह ड्यूटी पर चले गए। शाम में सात बजे वापस लौटे तो पत्नी घर में नहीं थी। मां से पूछने पर पता चला कि एक कार में आए युवक ने उसकी पत्नी को उसमें बैठाकर ले गए। घर में पत्नी की डायरी में आरोपित का तीन मोबाइल नंबर मिला। उसपर कॉल करने पर उसके साथ पत्नी का भी नंबर स्विच ऑफ बताया।
यूपी के युवक पर दूसरी बार पुत्री को भगाने का आरोप
उत्तरप्रदेश के एक युवक पर मुजफ्फरपुर की रहनेवाली युवती को गलत नीयत से बहला-फुसलाकर दूसरी बार भगाने का आरोप लगाया गया है। खोजबीन में बेटी का कहीं पता नहीं चलने के बाद उसकी मां ने 40 दिनों बाद नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
एफआईआर में युवती की मां ने यूपी के कुशीनगर निवासी मोहम्मद मुस्तफा खान को नामजद आरोपित किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।आवेदन में पीड़िता ने बताया है कि उनकी पुत्री को आरोपित युवक ने बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया है। पूर्व में भी आरोपित ने गाजियाबाद स्थित उसकी बहन के घर से उसकी पुत्री को भगा चुका है।