Bhagalpur

4.71 लाख जमा नहीं हुआ तो डीएम की गाड़ी होगी कुर्क

जमीन मुआवजा की राशि 4.71 लाख रुपये कोर्ट में जमा नहीं कराने पर डीएम समेत दो अन्य अभियंताओं की सरकारी गाड़ी कुर्क होगी। यह आदेश कहलगांव के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने दिया है।

मामला गंगा-बटेश्वर नहर पंप परियोजना के लिए वर्ष 1996-97 में ली गई जमीन के मुआवजा देने में देरी से जुड़ा है। कहलगांव के कुंदन कुमार सिन्हा ने अधिग्रहण के बाद 1.96 लाख मुआवजा नहीं मिलने पर केस किया था। देरी के बाद अद्यतन सूद समेत 4,71,380 रुपये 17 जून तक कोर्ट के नाजिर के पास जमा करने को कहा है। कोर्ट ने डीएम की सरकारी गाड़ी (बीआर 10 एबी 0777), जल संसाधन विभाग (बरारी) के मुख्य अभियंता (सीई) की गाड़ी (बीआर 08पी-4510) और गंगा पंप नहर प्रमंडल, शिवनारायणपुर के कार्यपालक अभियंता (ईई) की गाड़ी (बीआर 9 जी-4715) उप-विभागीय नागरिक न्यायालय, कहलगांव के नाजिर को सौंपने का आदेश दिया है।

जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक नरेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि न्यायालय द्वारा जारी आदेश प्राप्त होने के बाद इसके विभिन्न न्यायिक पहलू पर विचार किया जाएगा।


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Kumar Aditya

Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.

Submit your Opinion

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर कार्यशाला आयोजित बिहार में बाढ़ राहत के लिए भारतीय वायु सेना ने संभाली कमान बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने रवाना हुए सीएम नीतीश पति की तारीफ सुन हसी नही रोक पाई पत्नी भागलपुर में खुला पटना का फैमस चिका लिट्टी