नाबालिग से गैंगरेप मामले में 4 युवकों को मिली 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 1.68 लाख रुपये का जुर्माना

Rape jpg

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 साल पहले गैंगरेप करने वाले आरोपियों को बेहद कड़ी सजा सुनाई है। आरोपियों को अब इतना लंबा वक्त जेल में गुजारना पड़ेगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगरा की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जज ने इन चारों आरोपियों पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपियों ने न सिर्फ लड़की से गैंगरेप किया था, बल्कि वारदात का अश्लील वीडियो भी बनाया था और धमकी भी दी थी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की विशेष अदालत की जज सोनिका चौधरी ने जुलाई 2022 के इस मामले में आरोपियों को किसी तरह की राहत नहीं दी।

जज ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले मुकीम, इरशाद उर्फ उस्मान अली, इजरायल और मौसम को सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो, आईटी एक्ट एवं अन्य धारा के तहत दोषी पाते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जज ने इस जघन्य वारदात के दोषियों पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपियों ने 21 जुलाई 2022 को नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से बारी-बारी रेप किया। आरोपियों ने नाबालिग के माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद यह सजा सुनाई गई।

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.
Recent Posts