रिश्वत कांड में प्रधान आयकर आयुक्त भेजे गये जेल
10 लाख रुपए रिश्वत कांड में आयकर के प्रधान आयुक्त संतोष कुमार समेत पांच आरोपितों की रिमांड अवधि सोमवार (2 सितंबर) को समाप्त हो गई।
सीबीआई ने सभी आरोपितों को पटना स्थित सीबीआई की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अविनाश कुमार के समक्ष पेश किया। पेशी के बाद सभी आरोपितों को बेऊर जेल भेज दिया गया। सीबीआई ने कोर्ट की मंजूरी के बाद 29 अगस्त से पांच दिनों के लिए संतोष कुमार के साथ ही धनबाद के ट्रांसपोर्ट कारोबारी गुरपाल सिंह, मध्यस्थता करने वाले राजीव कुमार उर्फ चीकू, धनबाद क्लब के अध्यक्ष डॉ. प्रणय पूर्वे और अशोक चौरसिया को रिमांड पर लिया था। इन पांच दिनों की पूछताछ में प्रधान आयकर आयुक्त समेत सभी 5 आरोपितों से कई पहलुओं से जुड़े सवाल किए गए। 10 लाख रुपये की रिश्वतखोरी को लेकर इन सभी से पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई।
यह जानने की कोशिश की गई कि प्रधान आयकर आयुक्त टैक्स में किस तरह से इन्हें अनुचित लाभ पहुंचा रहे थे। गुरपाल सिंह, डॉ. पूर्वे और अशोक चौरसिया को इनके माध्यम से कितने रुपए की टैक्स में बचत हो रही थी। 10 लाख रुपये रिश्वत किस एवज में दिए जा रहे थे। कितने की टैक्स छूट दिलाने के नाम पर संतोष कुमार कितनी राशि बतौर रिश्वत वसूल रहे थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर कई लोगों से पूछताछ की गई।
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