LucknowUttar Pradesh

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू होंगे 3 नए नियम, किसकी होगी बल्ले बल्ले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुतबिक यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में 7 नवंबर से तीन नए नियम लागू किये जाएंगे। इसको लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। खबर के अनुसार मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक कंचन वर्मा ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है की वह अतिरिक्त पोषाहार के वितरण में पर्याप्त सावधानी बरतें और दिए गए दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

वहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया हैं कीवो परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे करीब 1.48 करोड़ विद्यार्थियों को सात नवंबर से हर गुरुवार को अतिरिक्त पोषाहार का वितरण सुनिश्चित करें। यूपी के सरकारी स्कूलों में लागू होंगे 3 नए नियम: 1 .यूपी के सरकारी स्कूलों में पैक्ड यानी डिब्बा बंद गजक, गुड़-मूंगफली व तिल की चिक्की, भुने हुए चने, रामदाना व बाजरे के लड्डू इत्यादि के वितरण के निर्देश दिए गए हैं।

2 .भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआइ) की मुहर व एक्सपायरी तारीख को देखकर ही वितरण करना होगा। 3 .यूपी के स्कूलों में हर गुरुवार को पीएम पोषण योजना के तहत विद्यार्थियों का बेहतर स्वास्थ्य बनाने के लिए उन्हें पोषण की यह अतिरिक्त डोज दी गई जाएगी।


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