Bihar

राजस्व विभाग की सेवायें अब सरस मेला में भी उपलब्ध

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम जनता को विभागीय सेवाओं से परिचित कराने और सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांधी मैदान में गुरुवार से शुरू बिहार सरस मेला में स्टॉल लगाया है। विभाग ने 12 से 26 दिसंबर तक चलने वाले बिहार सरस मेला में भी स्टॉल लगाकर राजस्व नक्शों तथा ऑनलाइन विभागीय सेवायें प्रदान करने का निर्णय लिया है। लोग यहाँ आकर ई- मापी, परिमार्जन, परिमार्जन प्लस, दाखिल- खारिज सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ हीं यहाँ कैथी लिपि की पुस्तिका भी उपलब्ध है। लोग इसे 50 रुपये देकर खरीद सकते हैं।

इसके साथ राजस्व विभाग ने अभी सोनपुर मेला और पटना पुस्तक मेला में भी स्टॉल लगाया है, जहाँ राजस्व नक्शों सहित अन्य सभी ऑनलाइन विभागीय सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इन दोनों मेलों में स्टॉल पर आने वाले लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार सरस मेला में भी स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल विभाग द्वारा यह निर्णय आमजनों की माँग पर लिया गया है। पटना पुस्तक मेला में आए कई लोगों ने विभाग के इस निर्णय को सराहा तथा इस प्रकार के स्टॉल्स अन्य जगहों पर लगाये जाने की भी माँग की।सबसे अधिक भीड़ राजस्व नक्शों के लिये रही। इसके अलावा, विभाग ने नक्शा प्राप्त करने की ऑनलाइन सेवा भी शुरू की है। रैयत अपने निकटतम वसुधा केंद्र या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dlrs.gov.in के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का लाभ उठाकर नक्शे को घर बैठे मंगा सकते हैं।

यह स्टॉल 26 दिसंबर 2024 तक आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। इससे पहले राजस्व विभाग द्वारा सोनपुर मेला एवं पटना पुस्तक मेला में भी स्टॉल के माध्यम से विभाग से संबंधित ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस दौरान आमजनों की मांग पर बिहार सरस मेला में भी विभाग एक स्टॉल लगाकर आम जनता को विभागीय सुविधाएं प्रदान कर रहा है।इस स्टॉल पर राज्य के सभी 38 जिलों के नक्शे उपलब्ध हैं। इनमें सीएस, आरएस, चकबंदी और म्युनिसिपल सर्वे के नक्शे भी शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या लगभग 1,36,000 है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति ₹150 प्रति शीट के हिसाब से नकद भुगतान कर अपने गांव का नक्शा प्राप्त कर सकता है।

नक्शा प्राप्त करने के लिए स्टॉल पर मिल रहे फॉर्म में निम्न विवरण यथा- मौजा/गांव का नाम, राजस्व थाना का नाम और नंबर, चादर संख्या तथा जिला का नाम भरना अनिवार्य होगा। आमजन इस स्टॉल पर जाकर विभागीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।


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Kumar Aditya

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