बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी 12 पुलिस रेंज में 8 साल या उससे अधिक समय से तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों का तबादला करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को आदेश जारी कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
15 फरवरी तक मांगी गई सूची
मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी आईजी-डीआईजी को अपने क्षेत्र के सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर 15 फरवरी तक भेजनी होगी। इस तबादला प्रक्रिया के लिए 31 मार्च 2025 को कटऑफ तिथि माना जाएगा यानी इस तारीख तक किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी की एक ही जिले में तैनाती 8 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
तबादले की प्रक्रिया पारदर्शी होगी
इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक निर्धारित प्रारूप भी जारी किया है। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल करनी होगी: पुलिसकर्मी का नाम, गृह जिला, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, वर्तमान और पूर्व पदस्थापन का विवरण।
तबादला नीति के सख्त नियम
2022 में लागू नई तबादला नीति के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहेगा (सेवानिवृत्ति की निकटता को छोड़कर)। अगर कोई पुलिस पदाधिकारी पहले किसी जिले में काम कर चुका है, तो उसे दोबारा वहां तैनाती नहीं मिलेगी, भले ही उसका पिछला कार्यकाल छोटा ही क्यों न हो।
जिम्मेदार होंगे संबंधित अधिकारी
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अगर भविष्य में कोई पुलिसकर्मी तय समय से अधिक एक ही स्थान पर तैनात पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस तबादला नीति का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है। लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के स्थानांतरण से नए अधिकारियों को काम करने का मौका मिलेगा और पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।