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बिहार मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर लिए गए निर्णय

पटना – 03 नवम्बर, 2023 ::- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 35 (पैतीस ) एजेंडों परनिर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत “मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना’ के दूसरे चरण (फेज-2 ) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190.75 करोड़ (दो हजार एक सौ नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये का नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

 

ऊर्जा विभाग के ही अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि0 के न्यू पुनाईचक, पटना अवस्थित आवासीय परिक्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स / इंडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु 42.10 करोड़ ( बयालीस करोड़ दस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

 

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत ‘हर घर नल का जल निश्चय के तहत राज्य अंतर्गत गैर गुणवत्ता प्रभावित 16,426 वार्डों के 3,393 छूटे हुए टोलों / बसावट में पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 (पाँच) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव के लिए रू० 106346.00 लाख (एक हजार तिरसठ करोड़ छियालिस लाख रूपये) राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) की स्वीकृति दी गई।

 

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत हर घर नल का जल निश्चय के तहत राज्य अंतर्गत भूजल गुणवत्ता से प्रभावित 30,207 वार्डों के 7,326 छूटे हुए टोलों / बसावट में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 (पाँच) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव के लिए रू० 364272.00 लाख (तीन हजार छः सौ बयालीस करोड़ बहत्तर लाख रूपये) राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) की स्वीकृति दी गई।

 

गृह विभाग के अन्तर्गत आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के प्रथम चरण को विस्तारित करते हुए द्वितीय चरण की परियोजना में अग्निशमन सेवा तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवा को एकीकृत कर परियोजना को राज्य के सभी जिलों में क्रियाशील करने के लिए समेकित रूप से कुल अनुमानित लागत ₹766,71,35,385 (सात सौ छियासठ करोड़ एकहत्तर लाख पैंतीस हजार तीन सौ पचासी रू०) मात्र (यथा अनुलग्नक – ‘ख’ में वर्णित ) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण एवं तकनीकी सहयोग तथा प्रशिक्षण कराने के निमित्त Total Service Provider के रूप में C-DAC को नामांकन के आधार पर चयनित करने की कार्य योजना पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ‘डायल 112’ योजना पूरे राज्य में समान ढंग से लागू होंगी । तदनुसार पूरे राज्य में पुलिस, एम्बुलेंस तथा अग्निशमन सेवाएँ इसके तहत प्रदान की जायेगी ।

 

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत “बिहार वाहन चालक ( भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023” की स्वीकृति दी गई।

अनु० जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन संचालित डॉ० भीमराव अम्बेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक (प्राथमिक कक्षा 1 से 5, माध्यमिक कक्षा 6 से 10 एवं उच्च माध्यमिक कक्षा-11 से 12 ) एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु “बिहार राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023” के गठन की स्वीकृति दी गई।

 

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्ग राज्य स्कीम के तहत संचालित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत सभी 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं को संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्य पुस्तक के क्रय के लिए प्रति छात्र / छात्रा को प्रोत्साहन राशि रू० 3,000 /- की दर से भुगतान किये जाने एवं इस हेतु प्रति वर्ष कुल रू० 2,73,60,000/- (रू० दो करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार ) मात्र व्यय किये जाने की स्वीकृति दी गई।

 

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत विभागीय अधिसूचना सं0-2052, दिनांक – 20.09.2023 द्वारा अधिसूचित “बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023” की स्वीकृति दी गई।

 

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत “बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 से आच्छादित प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8) माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT), उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2 ) ( स्नातकोत्तर प्रशिक्षित ) ( PGT ) एवं प्रधानाध्यापक / प्राचार्य के वेतनादि की स्वीकृति दी गई।

 

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पूर्वी लिंक नहर के 0.00 कि०मी० से 10.20 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य प्राक्कलित राशि 235.2497 करोड़ रूपये (दो सौ पैतीस करोड़ चौबीस लाख संतानवे हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

 

जल संसाधन विभाग के ही तहत कर्मनाशा लिंक नहर के लाईनिंग का कार्य, प्राक्कलित राशि 51.4133 करोड़ रूपये (इक्यावन करोड़ इकतालीस लाख तेतीस हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

 

जल संसाधन विभाग के ही तहत पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा चैनल के दायें तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 5606.00 लाख) (छप्पन करोड़ छः लाख मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

 

जल संसाधन विभाग के ही तहत कमला बलान बायां तटबंध एवं दायां तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेज- III-कमला बलान बायां तटबंध के कि०मी० 0.00 ( जयनगर) से कि०मी० 11.72 (कसमा), कि०मी० 21.50 (पिराही) से कि०मी० 27.10 (पिपराघाट) एवं कि०मी० 92. 50 (पुनाच ) से कि०मी० 105.35 (घोघेपुर ) तथा कमला बलान दायां तटबंध के कि०मी० 0.00 ( जयनगर) से कि०मी० 23.20 (भटगामा) एवं कि०मी० 94.00 ( पलवा) से कि०मी० 111.29 (फुहिया) तक ( प्राक्कलित राशि रू० 25545.92 लाख) (दो सौ पचपन करोड़ पैंतालीस लाख बेरान्वे हजार मात्र) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के ही तहत सारण मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 17.00 तक का पुनर्स्थापन कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 33349.00 लाख रूपये (तीन सौ तेतीस करोड़ उनचास लाख) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

 

जल संसाधन विभाग के ही तहत हसनपुर बनिया से सगुनी के बीच 8.330 कि०मी० की लम्बाई में नए तटबंध का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 5998.27 लाख) (रूपये उनसठ करोड़ अन्ठानवे लाख सत्ताईस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

 

जल संसाधन विभाग के ही तहत वीरपुर बराज के डाउन स्ट्रीम में पश्चिमी कोशी तटबंध के स्पर कि०मी० 8.09 एवं स्पर कि०मी० 9.18 के बीच अतिरिक्त स्पर की आवश्यकता का आकलन करने के लिए हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन (प्राक्कलित राशि रू० 48.78560 लाख) (अड़तालीस लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ साठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

 

जल संसाधन विभाग के ही तहत झंझारपुर शाखा नहर के 0.00 आर0डी० से 138.00 आर०डी० तक दायाँ सेवापथ का कालीकरण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 128,60,93,385/- (एक सौ अट्ठाईस करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार तीन सौ पचासी ) मात्र हैं, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

 

जल संसाधन विभाग के ही तहत सकरी शाखा नहर के 119.00 आर0डी० से 145.44 आर०डी०, श्रीरामपुर वितरणी के 0.00 आर०डी० से 26.50 आर०डी० एवं लक्ष्मणपुर लघुनहर के 0.00 आर०डी० से 1.00 आर०डी० तक बायाँ सेवापथ का कालीकरण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 55,12,60,000/- (पचपन करोड़ बारह लाख साठ हजार ) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

 

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-2.0 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य शीर्ष – 2217 – शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 051- निर्माण, उपशीर्ष 0208- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत 2.0). विपत्र कोड- 48- 2217030510208 में बिहार आकस्मिकता निधि से ₹400,00,00,000/- (चार सौ करोड़ रू०) मात्र की अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगणन से करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 

सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क 30 (BSWAN 3.0) के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि ₹5,64,02,00,000.00 (पाँच अरब चौसठ करोड़ दो लाख ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 

आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना Earth Networks Inc. vd Hydenmet Solutions Pvt. Ltd. (Old Name – Qihou Solutions Pvt. Ltd.) के साथ चार वर्षों के लिए दिनांक 14.08.2019 को सम्पन्न समझौता (MoU) की अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

 

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्य संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से अगले पाँच वर्षों तक के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम- 131 (ज्ञ) (ङ) के तहत नामांकन के आधार पर चयन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति / जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत “आशा” एवं अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों के सदृश्य, दिनांक 03.02.2016 के प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत रू० 4,00,000.00 (चार लाख रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति दी गई।

 

गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में लौरिया डिस्टीलरी, प० चम्पारण के कर्मियों के बकाये वेतनादि भुगतान हेतु एक्जिट सेटलमेन्ट योजना (Exit Settlement Plan) के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

 

गृह विभाग के अन्तर्गत अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत पुलिस प्रयोगशाला, बिहार, पटना में निदेशक (राजपत्रित), वेतन स्तर 11 के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के माध्यम से नियुक्त डॉ० श्याम कुमार सिंह, निदेशक, पुलिस प्रयोगशाला, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण / नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम – 14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का वृहत्त दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा- मुहर्रमपुर, थाना नं0-137, वार्ड सं0-01 सीट सं०-22 / 21 म्यूनिसिपल खेसरा सं0-1035 एवं 1031 क्रमशः रकबा 0.1359 एकड़ एवं 0.0025 एकड़ कुल रकबा 0.1384 एकड़ गाँधी मैदान स्थित

 

टमटम पड़ाव की पथ निर्माण विभाग (तत्कालीन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट) के स्वामित्व की भूमि पर गाँधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०- 12,45,60,000/- (बारह करोड़ पैंतालीस लाख साठ हजार रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा- मुहर्रमपुर, थाना नं0-137, वार्ड सं0-01, सीट सं०-22 / 21 म्यूनिसिपल खेसरा सं०- 1035 रकबा 0.016 एकड़ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के सामने की पथ निर्माण विभाग (तत्कालीन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट) के स्वामित्व की भूमि पर गाँधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०- 1,44,00,000/- (एक करोड़ चौवालीस लाख) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत मधुबनी जिलान्तर्गत 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के अन्तर्गत सीमा चौकी, गंगौर की स्थापना हेतु अंचल – हरलाखी, मौजा- गंगौर, थाना सं0-55, खाता सं0-1415, खेसरा सं०-8388, 8389 एवं 8425, रकबा क्रमश: 0.03 एकड़ 0.06 एकड एवं 0.25 एकड़ यानि कुल रकबा 0.34 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल 5,35,500 / – ( पांच लाख पैंतीस हजार पांच सौ) रू० मात्र राशि भुगतान पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर, बिहार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा- मुहर्रमपुर, थाना नं0-137, वार्ड सं0-01, सीट सं०- 22 / 21 म्यूनिसिपल खेसरा सं०-1032 एवं 1033 क्रमशः रकबा 0.04605 एकड़ एवं 0.01471 एकड़ कुल रकबा 0.06076 एकड़ गाँधी मैदान के चाहरदिवारी के बाहर फुटपाथ ( मंदिर के पश्चिम) पथ निर्माण विभाग (तत्कालीन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट) के स्वामित्व की भूमि पर गाँधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०-05,46,84,000/- (पाँच करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार) रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज अंचल के मौजा- डुमरिया, थाना सं0-111, वार्ड नं०-09, खाता सं0- 171 के विभिन्न खेसराओं में कुल रकबा – 6 एकड़ 99 डी० 370 वर्ग कड़ी भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भूमि (भूमि का विवरणी संलग्न परिशिष्ट – I) को व्यवहार न्यायालय किशनगंज के निर्माण हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

 

उद्योग विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उद्योग विभाग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (वेतन स्तर -02) के 06 (छह ) अतिरेक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

 

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत राज्य योजनान्तर्गत खगड़िया जिला के कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन मानसी प्रखण्ड में “मानसी मंदिर चौक से मुंगेर जिला के टीकारामपुर पंचायत के बनारसी राय टोला में बुढ़ी गंडक नदी पर 7 x 25 मीटर आकार के पुल का निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत लम्बाई – 185.82 मीटर, स्वीकृत राशि ₹1318.75 लाख की जगह पुनरीक्षित लम्बाई – 185.82 मीटर तथा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹2044.634 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 

विधि विभाग के अन्तर्गत पूर्णियाँ न्यायमंडल अंतर्गत बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए न्यायिक आधारभूत संरचना -यथा- कोर्ट भवनों एवं न्यायिक आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अर्जित 10 एकड़ रैयती भूमि पर भू-अर्जन संबंधी कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

 

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी० आर०ए०आर०- कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो) का स्तर प्राप्त करने हेतु राज्य के 02 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों यथा-भागलपुर एवं मुंगेर – जमुई को पूँजीकृत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष-2023-24 में 9433.09 लाख (नौ हजार चार सौ तैतीस लाख नौ हजार) रूपये अनुदान की स्वीकृति तथा स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।


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Kumar Aditya

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