नए साल में होंगे कई नए बदलाव, सिम कार्ड लेना हो या यूपीआई पेमेंट, आइटीआर फाइलिंग से बैंक लॉकर तक के नियम में बदलाव
1 जनवरी 2024 को एक और नए साल की शुरुआत के साथ ही आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इन बदलावों से आम रोजमर्रा के जीवन पर बड़ा असर होगा. इसमें कई नियमों और सेवाओं से जुड़े मामलों में बदलाव हो जाएगा. वहीं कई ऐसे नियम रहेंगे जिससे लोगों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ सकती है. नए साल की शुरुआत के साथ होने वाले बदलावों में रसोई गैस सिलिंडर से जुड़ा एक अहम बदलाव होगा।
माना जा रहा है कि नए साल में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. नए साल में भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में होने वाले बदलाव पर आम जनता की नजर टिकी हुई है। बीते दिनों सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में राहत दी थी। बीते कई दिनों से रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जनता को उम्मीद है कि चुनावी वर्ष होने के कारण और नए साल पर एलपीजी सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है।
बैंक लॉकर को लेकर होंगे बदलाव : भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को लेकर यूजर्स को फैसला लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिवाइज किया है। इसके अनुसार अगर ग्राहकों ने लाकर एग्रीमेंट को 31 दिसंबर तक पूरा नहीं किया तो उन्हें अपना बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है।
यूपीआई यूजर्स को देना होगा ध्यान : नए साल में यूपीआई यूजर्स को भी कई बातों का ध्यान रखना होगा। 1 जनवरी 2024 का दिन यूपीआई यूजर्स के लिए बेहद खास होने वाला है। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया ने ऐसे सभी यूपीआई आईडी को बंद करने का फैसला लिया है जो भी तो 1 वर्ष या उससे अधिक समय से उपयोग में नहीं लाए गए हैं। इसके तहत पेटीएम, गूगल पे, फोन पर जैसे ऑनलाइन पेमेंट एप के यूपीआई आईडी शामिल है।
नया सिम कार्ड लेने पर केवाईसी : टेलीकॉम सेक्टर में भी 1 जनवरी से कुछ खास बदलाव होने वाले हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट 1 जनवरी से सिम कार्ड के लिए कागज आधारित केवाईसी प्रक्रिया को खत्म करेगा। यानी नया सिम कार्ड खरीदने पर कागज परफॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि सिर्फ डिजिटल केवाईसी करना अनिवार्य होगा।
आइटीआर फाइलिंग में बदलाव : इनकम टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 थी। हालांकि जिन लोगों ने इनकम टैक्स नहीं भरा है वह 31 दिसंबर 2023 तक अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। लेट फीस के साथ इनकम टैक्स जमा किया जा सकता है।
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