चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री कल से शुरू होगी। इनकी बिक्री 11 जनवरी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकृत शाखाओं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम-बंगाल से इन चुनावी बॉन्ड्स को क्रय किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बॉन्ड्स की बिक्री के 30वें चरण में एसबीआई को चुनावी बॉन्ड्स जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
मंत्रालय ने कहा है कि बॉन्ड्स जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के लिए वैध होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड्स जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा किया गया बॉन्ड्स उसी दिन जमा कर दिया जाएगा। इसे भारतीय नागरिकों द्वारा ही खरीदा जा सकता है। केवल पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव या राज्य की विधानसभाओं में मतदान का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया था वे ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के पात्र होंगे।
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