Voice Of Bihar

खबर वही जो है सही

आज से दिल्ली नहीं जा पाएंगी BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारें, सख्ती बरतने के निर्देश

ByLuv Kush

जनवरी 15, 2024
IMG 8328 jpeg

अगर आपकी कार बीएस3 पेट्रोल या बीएस 4 डीजल हैं तो सावधान हो जाएं।क्योंकि दिल्ली में इन कारों पर आगले आदेश तक पाबंदी रहेगी।

HIGHLIGHTS

  • पकड़े जाने पर देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, दिल्ली सरकार के आदेश
  • 2 जनवरी को ही परिवहन विभाग ने हटाई थी पाबंदियां
  • दिल्ली में मौसम संबंधी स्थितियों और AQI लेवल बढ़ने के बाद लिया फैसला

अगर आपकी कार बीएस3 पेट्रोल या बीएस 4 डीजल हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि दिल्ली में इन कारों पर आगले आदेश तक पाबंदी रहेगी. हाल ही में 2 जनवरी प्रतिबंद हटाया गया था. लेकिन एक्यूआई लेवल बढ़ने पर प्रतिबंद को फिर से लागू कर दिया गया है. दिल्ली सरकार ने आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. यदि दिल्ली में नियमों का उलंघन किया गया तो आपको मोटा जुर्मान देना पड़ सकता है. आइये जानते हैं क्या हैं परिवहन विभाग के नए आदेश।

कब तक रहेगा नियम लागू
दरअसल, बढ़ते AQI लेवल को देखते हुए सरकार एक बार फिर चिंतित हो गई है. जिसके चलते रविवार की शाम से ही बीएस3 और 4 वाहनों के एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है. साथ ही नियम तोड़ने पर मोटा जुर्माना लगाने के आदेश जारी किये गए हैं. आपको बता दें कि 2 जनवरी को ही परिवहन विभाग ने ये पाबंदियां हटाई थीं. इसके बाद रविवार को इसे फिर से लागू करने का आदेश दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि नियमों को सख्ती से पालन करना होगा. ताकि दिल्ली के लोगों को पॅाल्यूशन से राहत मिल सके।

एयर क्वालिटी की समीक्षा की गई 
आपको बता दें कि परिवहन विभाग के आदेश पर उप-समिति ने एयर क्वालिटी के साथ-साथ दिल्ली में मौसम संबंधी स्थितियों और AQI के पूर्वानुमान की समीक्षा की. जिसमें देखा गया कि एक बार फिर दिल्ली में पॅाल्यूशन लेवल काफी बढ़ गया है.  जिसके बाद तुरंत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की सख्ती से निगरानी करने के लिए कहा गया. यही नहीं एक आदेश के मुताबिक, “जीआरएपी के चरण तीन और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में  बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) चलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा,,.ये प्रतिबंद कब तक हटेगा इसके लिए अभी कुछ जानकारी नहीं दी गई है. अगले आदेश तक प्रतिबंद जारी रहेगा।