शिबू सोरेन को हाईकोर्ट में नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को नहीं मिली राहत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकपाल द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ शुरू कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि लोकपाल की कार्यवाही के साथ-साथ शिकायत को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका समयपूर्व दाखिल की गई। पीठ ने सोरेन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इसका वक्त नहीं आया है।
2020 में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिकायत की थी। वहीं, सोरेन ने हाईकोर्ट में दलील दी कि मामला पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित है।
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