हरिद्वार मे प्रेम संबंध में बाधक बने पति की शराब में जहर देकर हत्या करने और शव छिपाने के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चतुर्थ अपर जिला जज राजू कुमार श्रीवास्तव ने दोषी महिला और उसके प्रेमी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना राशि जमा न करने पर दोनों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 27 जनवरी 2019 को कोतवाली रुड़की क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव निवासी जसवीर की हत्या कर दी गई थी। खोजबीन के बाद परिजनों को उसका शव ढंडेरा फाटक पर पड़ा मिला था।

जसवीर के शव के पास शराब की बोतल रखी थी। घटना के चार-पांच दिन के बाद परिजनों और अन्य लोगों के सामने जसवीर की पत्नी आरोपी रूमा ने पूछताछ करने पर पति जसवीर की हत्या प्रेमी सोनू के साथ मिलकर करना मंजूर किया था। मृतक के भाई शिकायतकर्ता भरत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने रूमा और उसके प्रेमी सोनू के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने केस की विवेचना के बाद मृतक की पत्नी रूमा व उसके प्रेमी सोनू पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम नागल जिला सहारनपुर यूपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।

शिकायतकर्ता भरत ने बताया कि उसकी भाभी रूमा का सोनू के साथ प्रेम प्रसंग था। परिजनों के कई बार मना करने के बाद भी सोनू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। रूमा भी प्रेमी सोनू से चोरी-छिपे मिलती थी। जसवीर के विरोध करने की वजह से उसकी हत्या की गई है।

रूमा और उसके प्रेमी ने पहले जसवीर को शराब में जहर मिलाकर पिलाई। फिर मौत होने के बाद उसके शव को ढंडेरा फाटक पर छिपा दिया था। साथ ही, मृतक की मौत शराब पीने से हुई दर्शाने के लिए शव के पास शराब की बोतल रख दी थी।


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