चुनाव ड्यूटी करने वाले पत्रकार डाल सकेंगे अपना वोट, पोस्टल बैलट के जरिए मिलेगी सुविधा, EC का बड़ा फैसला
पटना: निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। इस चुनाव को लेकर आयोग ने कई खास तैयारियां की हैं। इस बीच पत्रकारों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है।
मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने में जुटे पत्रकार भी अब वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का फैसला लिया है। अब पत्रकार डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।
चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत मीडियाकर्मी और मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों को भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में पत्रकार और दूसरे कर्मी पोस्टल बैलट का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए पहचान किए जाने वाले ‘आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं’ की श्रेणियों के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी अधिसूचना साझा की है।
मतदान के दिन ‘कवरेज’ में लगे पत्रकार और आवश्यक सेवाओं में शामिल लोग विधानसभा चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, यह सुविधा लोकसभा चुनावों के लिए विस्तारित कर दी गई है। डाक मतपत्रों के उपयोग के लिए पहचानी गई विभिन्न श्रेणियों में वे मीडियाकर्मी शामिल हैं जिन्हें मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।
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