कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के जवाब पर केजरीवाल 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करेंगे।

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव का हवाला देते हुए इसी शुक्रवार को सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है. वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी के जवाब पर केजरीवाल 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करेंगे।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी के केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में रखने के फैसले को सही जायजा बताया था. इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ईडी ने दावा किया है कि शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है।

ईडी का आरोप
ईडी का आरोप है कि दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है. इसके मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल हैं. साथ ही इसमें AAP के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल हैं. केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मामले में जेल में हैं. इधर आम आदमी पार्टी ने ईडी के दावे पर पलटवार किया है. आप ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि फर्जी मुकदमे में केजरीवाल को जेल में डाला गया है. बीजेपी नहीं चाहती कि केजरीवाल चुनाव तक बाहर रहे. उन्हें डर है कि अगर केजरीवाल चुनाव में प्रचार करेंगे तो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा।


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