गया जिला के बंदोबस्त बालूघाट को मदद करने के मामले में नपे खनिज विकास पदाधिकारी
उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नियमानुकूल कार्य नहीं करने, स्मारपत्र के बावजूद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने और स्वेच्छाचारिता के आरोप में गया जिला के खनिज विकास पदाधिकारी निधि भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं आरोप पत्र गठित कर उनपर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभागीय कर्मियों द्वारा मनमानी, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और भ्रष्ट आचरण के कारण अवैध बालू खनन एवं परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। गया जिला के बंदोबस्त बालूघाट संख्या-39 (गया पुल 03) के मामले में निलंबित अधिकारी ने अनियमितता बरती थी।
विभाग द्वारा पत्र एवं स्मार पत्र के वाबजूद उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा उक्त बालूघाट एवं एक अन्य बालूघाट का निरीक्षण करने पर विभिन्न मानकों पर अनियमितता प्रतिवेदित की गयी थी।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में सुगमतापूर्ण एवं ईमानदारी से खनन कार्य हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 लागू है। जिन पदाधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जायेगा उन पर विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जायेगी।
बंदोबस्तधारियों, परिवहन करने वाले एजेंसियों एवं विभागीय पदाधिकारियों, जिला समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडलाधिकारी सहित सभी थानाध्यक्षों का दायित्व है कि वे उक्त नियम का पालन कर पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करें। सही लोगों को सहयोग और गलत लोगों को दंडित कर अवैध खनन एवं परिवहन को रोकना विभाग का लक्ष्य है।
Discover more from Voice Of Bihar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.