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बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल टाइम टेबल जारी, बदलाव करने पर हेडमास्टर पर होगी कार्रवाई, अब परीक्षा के समय भी चलेगी कक्षाएं

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शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूल के लिए मॉडल टाइम टेबल जारी किया है। प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा के लिए समयावधि निर्धारित किया गया है। शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी निर्धारित किया गया है। सुबह 9 बजे विद्यालय शुरू होने का समय रखा गया है।

सुबह 9 बजे से 9.15 तक प्रार्थना/व्यायाम/योगाभ्यास/ड्रील होगा। 9.15 से 9.55 तक पहली घंटी, 9.55 से 10.35 दूसरी घंटी, 10.35 से 11.15 तीसरी घंटी, 11.15 से 11.55 चौथी घंटी, 11.55 से 12.35 तक एमडीएम एवं मध्यांतर का समय रखा गया है। 12.35 से 1.15 तक पांचवी घंटी, 1.15 से 1.55 तक छठी घंटी, 1.55 से 2.35 तक सातवीं घंटी, 2.35 से 3.15 तक आठवीं घंटी, 3.15 में छात्र-छात्राओं की छुट्टी का समय रखा गया है। वही 3.15 से 4 बजे तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षा / अन्य विशेष कक्षा, मिशन दक्ष एवं अन्य विशेष कक्षा के छात्रों की छुट्टी 4 बजे होगी। शाम 4 बजे से 4.30 तक कक्षा 1-2 के बच्चों को छोड़कर शेष वर्ग के बच्चों के होमवर्क को चेक करना, पाठ-टीका तैयार करना एवं मिशन दक्ष के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करना एवं साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र-छात्राओं का प्रोफाइल तैयार करना है। शाम साढे 4 बजे शिक्षकों की छुट्टी का समय रखा गया है।

शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूल शुरू होने के 10 मिनट पहले प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी सभी स्कूल में उपस्थित होंगे और मॉडल टाइम टेबल के अनुसार ही काम करेंगे। प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि समय पर स्कूल खुले और बंद हो। किसी भी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से विद्यालय समय सारणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि स्कूल में किसी कक्षा की बोर्ड या सेंटअप परीक्षा ली जा रही हो तो अन्य कक्षाओं को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं के अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए। संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत स्कूल और राजकीय ऊर्दू विद्यालय भी इस मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे।

शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि (बैगलेस सुरक्षित शनिवार वर्ग 01 से 08 तक के लिए) जारी रहेगी। मध्यान्तर तक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य होगा। भोजनावकाश / मध्यान्तर के बाद बाल संसद/सभा, खेल-कूद, सृजनात्मक गतिविधि, अभिभावकों के साथ बैठक (क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ शनिवार को) आयोजित की जायेगी। जिस माह में पाँचवा शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवार में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्रियों / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जायेगा एवं समीक्षा करते हुए शिक्षकों द्वारा आकलन / मूल्यांकन किया जाएगा।

मिशन दक्ष के तहत कक्षाएं समय-सारणी के अनुसार ली जाएगी। सभी शिक्षक अपने-अपने वर्ग-चिन्हित कमजोर बच्चों का अलग-अलग कक्षाओं में वर्ग संचालन करना सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक Routine बनाना सुनिश्चित करेंगे। माह सितम्बर में अर्द्धवार्षिक परीक्षा होनी है, इसलिए यथा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। प्रत्येक दिन छात्र/छात्राओं को गृह कार्य देना एवं अगले दिन उसकी जाँच करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुपालन में प्रति सप्ताह शिक्षकों की न्यूनतम 45 घंटे की कार्यावधि निर्धारित है। अतः प्रत्येक शिक्षक को सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 7.5 घंटे की न्यूनतम कार्यावधि का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु उक्त कार्यावधि प्रधानाध्यापक द्वारा बढ़ायी जा सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा भी समय-समय पर अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु निदेश दिया जा सकेगा। प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष, रसोईघर एवं शौचालय आदि की साफ-सफाई के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी।


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