आज कोर्ट में पेश होगी भागलपुर की पूर्व महापौर वीणा यादव
भागलपुर : लगभग सात साल पहले हॉस्टल में छात्रा से छेड़खानी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने हॉस्टल मालकिन और पूर्व मेयर डॉ. वीणा यादव को गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके विरुद्ध जमानती वारंट भी जारी किया है।
बरारी पुलिस को वारंट का तामिला कराने के बाद कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया गया है। जमानती वारंट पर उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। छात्रा से छेड़खानी की घटना को लेकर उसकी मां के बयान पर आठ सितंबर 2017 को बरारी थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। कई महीने पहले पूर्व मेयर और हॉस्टल की मालकिन को कोर्ट ने समन भी जारी किया था।
खाना बनाने वाले ने की थी छेड़खानी पीड़ित छात्रा की मां के बयान पर केस दर्ज किया गया था। गोड्डा की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी ज्ञानदीप हॉस्टल में रहकर इंटर की तैयारी कर रही थी। आठ सितंबर 2017 की शाम चार बजे खाना बनाने वाला संजय उनकी बेटी के कमरे में आया और छेड़खानी करने लगा। बेटी के हल्ला करने पर वह भाग गया। भागने के बाद आरोपी वीणा यादव के पास जाकर माफी मांगने लगा जिसके बाद वीणा यादव ने पैसे के लालच में उसे वहां से भगा दिया। महिला ने वीणा यादव पर उसके पति को धमकाने का भी आरोप लगाया था।
कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी बात जरूर रखूंगी : डॉ. वीणा यादव
सात साल पहले पॉक्सो एक्ट में दर्ज कांड को लेकर वारंट जारी होने और कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश पर डॉ. वीणा यादव ने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई विधिवत जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वे कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी बात जरूर रखेंगी। उनका कहना है कि केस के आईओ ने पर्यवेक्षण टिप्पणी के आधार पर उन्हें अनुप्रेसित कर आरोपी संजय यादव के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। उनका कहना है कि वह महिलाओं का हमेशा सम्मान करती हैं।
Discover more from Voice Of Bihar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.