अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 14 साल कारावास की सजा
छपरा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज ने बुधवार को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 14 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये अर्थ दण्ड भी लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पॉक्सो की धारा चार में 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार अर्थ दण्ड लगाया गया है। न्यायाधीश ने पीड़िता को पांच लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया। मालूम हो कि नाबालिग पीड़िता ने 28 मार्च 2022 को अपनी दादी के साथ आकर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने प्राथमिकी में कहा था कि मां की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली।
दूसरी पत्नी भी छह साल बाद आग लगाकर मर गई। पुन उसके पिता ने मौसी से शादी कर ली और जब भी वह (पीड़िता) घर में अकेले रहती तो उसके साथ गलत काम करता था। विरोध करने पर उसे पीटता था। कुछ दिन बाद मौसी की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अपने ननिहाल आ गई।
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