शराब मामले में पहली व दूसरी बार जेल जाने वालों की बनेगी सूची
भागलपुर | डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सितंबर में हत्या, बालात्कार, डकैती, मानव तस्करी, शस्त्र अधिनियम, एससी-एसटी एक्ट, उत्पाद, एनडीपीएस व पॉक्सो के लंबित मामलों को निपटाने के लिए जिला अभियोजन अधिकारी व विशेष अभियोजकों को निर्देश दिया। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन ने बैठक में बताया कि सितंबर में एक सामान्य और दो त्वरित मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
कजरैली के एक मामले में आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक ने उन मामलों की जानकारी के लिए डीएम से मांग की है जो किसी अन्य कारणों से दूसरी जगह स्थानांतरित हुए हैं। नए कार्यालय का नाम, पता व डॉक्टरों के मोबाइल नंबर की मांग की गयी है। डीएम ने सिविल सर्जन को डॉक्टरों की सूची देने के निर्देश दिए हैं। उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि अगस्त में 47 मामलों में 64 लोगों पर जुर्माना लगा कर छोड़ा गया है। वहीं उत्पाद न्यायालय 2 में गवाहों को लाने के लिए एक सिपाही की मांग की है। जिसपर एसएसपी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। भोला कुमार मंडल ने बैठक में बताया कि उत्पाद से जुड़े मामलों पर पुलिस शराब जब्ती के समय मानकों को पूरा नहीं करने पर आरोपियों की रिहाई हो रही है। पुलिस को ट्रेनिंग देने की मांग की गयी है। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के बाद प्रमाण पत्र देने की बात कही है। इस पर डीएम ने संबंधित विभाग को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के तीनों जेलों में बंद ऐसे आरोपियों की सूची तैयार हो जो पहली और दूसरी बार शराब से जुड़े मामले में जेल आए हों। ये सूची उत्पाद विभाग के अभियोजकों को दी जाएगी। ताकि, उन्हें सजा दिलाने में तेजी लाई जा सके।
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