कोर्ट से परमिशन लेकर राज्यसभा पहुंचे AAP सांसद संजय सिंह, धनखड़ ने शपथ से रोका!

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आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ले सके। दरअसल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है।

दरअसल, आप समर्थकों ने पहले सवाल उठाया था कि सभापति सचिवालय ने चेंबर में ही शपथ दिलाने का संकेत दिया है, जबकि सबको सदन में शपथ दिलाई जाती है। संभवत: आम आदमी पार्टी इसे भी AAP के साथ भेदभाव का मुद्दा बनाना चाहती थीं। इस पर संविधान और संसदीय प्रक्रिया के जानकारों जा कहना है कि चूंकि अदालत ने संजय सिंह की राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत की अर्जी पर फैसला नहीं दिया है। लिहाजा संजय सिंह सदन में तो जा ही नहीं सकते। अब तो लगता है कि आचरण समिति की सिफारिश आने के बाद ही उनकी शपथ विधि का रास्ता साफ हो सकेगा।

मालूम हो कि, संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। एक फरवरी को उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी लेकिन एक मामूली राहत दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी जिसके बाद आज संजय सिंह आज शपथ लेने वाले थे। लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

आपको बताते चलें कि, संजय सिंह ने कोर्ट से अपनी याचिका में सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी जिससे वह 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें और 5-9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सकें। हालांकि, उनके वकील रजत भारद्वाज ने कहा था कि संजय सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। ऐसे में जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। वहीं कोर्ट ने भी उन्हें केवल 5 फरवरी को बाहर आकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी।

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