भागलपुर। अब ऑटो एवं टोटो पर स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों पर एमवीआई ने कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एमवीआई एसएन मिश्रा ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही है कि ऑटो और अन्य छोटे वाहनों से स्कूली बच्चों को ढोने का काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग ऑटो और टोटो को लेकर विशेष संज्ञान लिया है।
अधिकांश थ्री-व्हीलर में सारी सुरक्षा प्रणाली कार्यरत नहीं होती। चालक और यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा ना होना, वाहन के आगे-पीछे हेड लाइट और वार्निंग लाइट, रियर व्यू मिरर आदि दूसरे वाहनों की तुलना में कमजोर होती है। वहीं अधिकांश थ्री-व्हीलर में क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाया जाता है।
बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजना माता-पिता की भी जिम्मेदारी एमवीआई ने बताया कि बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेजना माता-पिता की भी जिम्मेदारी है। परिवहन विभाग ने विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन लागू किया है। जिसके तहत विद्यालय वाहनों के लिए मानक, विद्यालय प्रबंधन सहित ऑपरेटर, वाहन चालक और अभिभावकों की जिम्मेदारी तय की गई है। परिवहन विभाग की अधिसूचना में उल्लेखित है कि टोटो, ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद टोटो में स्कूली छात्र ले जाए जा रहे हैं।
ऑटो एवं टोटो पर स्कूली बच्चों को ढोने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर संज्ञान में आती है तो जांचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।
एसएन मिश्रा, एमवीआई, भागलपुर।