रात दस बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

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भागलपुर/सुल्तानगंज। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने सभी होटलों, लाउंज, अतिथिगृह और विवाह भवन के लिए एक निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि प्रवेश द्वार, निकास द्वार, रिसेप्सन आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें। ये कैमरे 24 घंटे संचालित होना चाहिए।

होटलों में ठहरने वालों का आधारकार्ड संधारित करें और किसी विदेशी नागरिक को कमरा देने से पहले ब्योरो ऑफ इमिग्रेशन की ऑनलाइन वेबसाइट पर सूचना देते हुए स्थानीय थाने को भी सूचित करें। रात 10 बजे के लाउडस्पीकर बजने पर होटल संचालकों पर कार्रवाई होगी। परिसर में कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार लेकर न आएं, यह भी सुनिश्चित करें।

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