चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा, 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा में गोली मारकर हुई थी हत्या

IMG 9074 1IMG 9074 1

कासगंज में चंदन हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. NIA की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला दिया है. लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने गुरुवार 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था.

इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. 26 जनवरी 2018 को कासगंज में निकाली गई तिरंगा यात्रा चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम व अन्य के मामले में यह फैसला सुनाया. अदालत ने दोष सिद्ध हो चुके आरोपी बरकतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का भी आदेश दिया.

इन दोषियों को मिली सजा

लखनऊ जेल में बंद 26 दोषी वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा ,आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर ,असलम कुरैशी, अकरम ,तौफीक , खिल्लन , शवाब अली खान, राहत ,सलमान ,मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद ,जफर, साकिर ,खालिद परवेज ,फैजान ,इमरान ,साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को  उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

Related Post
Recent Posts
whatsapp