बिहार के एक SDPO को सरकार ने दंड दिया है . सासाराम के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार राउत के खिलाफ बिहार के डीजीपी ने 2021 में गृह विभाग को रिपोर्ट किया था. जिसमें निगरानी केस संख्या 31/ 2019, सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 229/19 व अन्य केस के अनुसंधान में भारी गड़बड़ी की शिकायत थी. डीजीपी की रिपोर्ट के बाद गृह विभाग हरकत में आया . हालांकि तत्कालीन एसडीपीओ राउत सेवानिवृत हो गए हैं. रिटाय़रमेंट के बाद पेंशन के कटौती करने का निर्णय लिया गया है.
सासाराम के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार राउत कई केस के अनुसंधानकर्ता थे.अनुसंधानकर्ता के रूप में पर्यवेक्षण में लापरवाही बरती, घोर अनियमितता बरतने के आरोप मिले. डीजीपी की रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया. इसी बीच विनोद कुमार राउत तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम सेवानिवृत हो गए.
वहीं, संचालन पदाधिकारी ने आरोप संख्या एक, दो एवं तीन को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया. लिहाजा इनके पेंशन से 5% राशि को अगले 5 वर्षों तक काटने का दंड दिया गया है. इस संबंध में गृह विभाग के सचिव की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है.