बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणबीर कपूर के लिए 2023 अच्छा साल रहा। उनकी फिल्म ‘एनिमल’ ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े। फिल्म की दीवानगी इस कदर है कि फैंस अब इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिल्म अब नई मुसीबत में फंस गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर ‘एनिमल’ की डिजिटल स्ट्रीमिंग यानी ओटीटी और टीवी पर प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है।
फिल्म के सह-निर्माता सिने 1 स्टूडियो द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर अब हाई कोर्ट ने फिल्म के सह-निर्माताओं सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और क्लेवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड) को नोटिस जारी किया है। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1 दिसंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अब जनवरी में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि तीनों प्रतिवादियों को वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने का हलफनामा भी दाखिल करना होगा, जिसके बिना उनके लिखित बयान दर्ज नहीं किए जाएंगे। सिने 1 स्टूडियोज ने समझौते के उल्लंघन का दावा करते हुए कहा कि उसे एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। जबकि सुपर कैसेट ने तर्क दिया कि वादी को 2.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसका खुलासा अदालत में नहीं किया गया था। हालाँकि, सिने 1 के वकील ने कहा कि इस संबंध में पेश किए गए दस्तावेज़ कथित तौर पर “प्रथम दृष्टया नकली और जाली” थे।
उच्च न्यायालय ने मामले में बहस पूरी करने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की और स्पष्ट किया कि यदि कोई भी पक्ष अनुचित तरीके से दस्तावेजों को खारिज करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। वादी का कहना है कि दोनों प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। सिने 1 का दावा है कि समझौते के तहत, उसके पास फिल्म के मुनाफे का 35 प्रतिशत हिस्सा और बौद्धिक संपदा अधिकारों का 35 प्रतिशत हिस्सा है। इस बीच, सुपर कैसेट्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने कहा कि वादी ने फिल्म में कोई पैसा नहीं लगाया है और सारा खर्च उनके मुवक्किल ने वहन किया है।