ट्रांसफर के लिए आज से आवेदन शुरू, स्पेशल केस में ही मिलेगी मनचाही पोस्टिंग
बिहार के सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया रविवार यानी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। शिक्षक ट्रांसफर के लिए ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस ट्रांसफर निति में सिर्फ कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय रोग और दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों को मनचाहा तबादला मिलेगा। जबकि अन्य शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि फिलहाल शिक्षकों की सामान्य ट्रांसफर पोस्टिंग को सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों के पूरा होने तक रोक दिया गया है। लेकिन, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित शिक्षकों के मामलों को प्राथमिकता देते हुए ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया की नीति को उदार बनाया जाएगा। इससे शिक्षकों को उनकी जरूरत और सुविधा के अनुसार पोस्टिंग मिल सकेगी।
मालूम हो कि, टीचर ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय शिक्षकों को 10 विकल्प चुनने का मौका मिलेगा, जिसमें से कम से कम तीन विकल्प चुनना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर आवेदन करने के लिए शिक्षकों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति और उससे संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।
गौरतलब हो कि, सरकारी शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर और पोस्टिंग का विकल्प सरकार ने दिया है। अगर किसी शिक्षक को कोई पारिवारिक या निजी समस्या है और वह एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोस्टिंग चाहता है, तो वह ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, कोई शिक्षक लंबे समय से अपने परिवार से दूर रह रहा है।
उसका गांव किसी दूसरे जिले या अनुमंडल में है। घर में माता, पिता, बच्चे या कोई अन्य सदस्य बीमार रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अपने घर के पास किसी स्कूल में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। अगर किसी शिक्षक के पति या पत्नी भी सरकारी सेवा में है और वे किसी अन्य जिले में पोस्टेड है, तो इस आधार पर भी तबादला हो सकता है।
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