बिहार के अंदर अब टीचर की मनमानी नहीं चलेगी। अब उनके तरफ से यदि काम में लापरवाही दिखाई गई तो फिर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इतना ही नहीं उनके खिलाफ जिलाबदर का भी नोटिस जारी किया जा सकता है। यह बातें शिक्षा विभाग के तरफ से कहा गया है। अब इस आदेश के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़ा रुख अपना लिया है। अब शिक्षक किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर जिलाबदर किए जा सकते हैं। अब शिक्षक अगर बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते, समय पर स्कूल नहीं आते या अन्य कोई अनुशासनहीनता करते हैं तो उन्हें जिला बदर या नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।
नई नियमावली के तहत, शिक्षकों द्वारा की गई गलतियों को श्रेणीबद्ध कर उनके लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। जिन शिक्षकों द्वारा बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया जाता, समय पर स्कूल नहीं आते, या विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने इस संबंध में एक नई नियमावली तैयार की है, जिसमें शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं। हालांकि, शिक्षक इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
इधर, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि गंभीर गलतियों के लिए किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।संबंधित शिक्षक अपने प्रखंड या जिलाबदर की कार्रवाई के खिलाफ शिक्षा विभाग के मुख्यालय में अपील कर सकते हैं। यह अपील विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास होगी। वे इस मामले को खुद देखेंगे। यदि उनकी अपील सही होगी तो उन्हें रियायत मिलेगी। यह कदम उन शिक्षकों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं और स्कूलों में अनुशासनहीनता फैलाते हैं।