14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई कोर्ट ने भेजा, बाहर आने की उम्मीदों को झटका

Arvind Kejriwal

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी जेल से रिहाई हो सकती है। लेकिन उनकी इन उम्मीदों को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। यहां दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बता दें कि घोटाले की जांच कर रही  सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की थी। सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा था कि केजरीवाल पूछताछ के दौरान जानबूझ टालमटोल कर रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

केस को प्रभावित कर सकते हैं केजरीवाल

सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए क्योंकि वह एक प्रमुख राजनेता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ बहुत प्रभावशाली हैं। सीबीआई ने कहा कि अगर उन्हें न्यायिक हिरसत में नहीं भेजा गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और पूछताछ के दौरान उनके सामने आए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

इससे पहले केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा, केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि केस डायरी में जो कुछ भी है, वह अदालत के पास होना चाहिए।  अदालत ने कहा कि हालांकि यह देखना अदालत का दायित्व है कि जांच अधिकारी ने मामले की जांच के दौरान क्या कदम उठाए है, यह अदालत और जांच अधिकारी के बीच का मामला है।

सभी के सामने जांच का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अदालत रिमांड की आवश्यकता पर खुद को संतुष्ट करेगी। अदालत ने कहा कि पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद अदालत के पास न्यायिक हिरासत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.
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