अरविंद केजरीवाल 15 जेल में ही मनायेंगे, आतिशी सम्हालेंगी केजरीवाल की कमान

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पर्व जेल में रहकर ही मनाएंगे। 21 मार्च 2024 को गिरफ्तारी के बाद से मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में हैं और ये पहली बार होगा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी उपस्थिति सरकारी कार्यक्रमों में नहीं रहेगी।

इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने अब अपनी जगह कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की जिम्मेदारी आतिशी को सौंप दी है। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 अगस्त को उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को सूचित किया है कि 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी ओर से कैबिनेट मंत्री आतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी।

केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से पत्र लिखकर उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वो आतिशी को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की अनुमति दें। हर साल दिल्ली सरकार का स्वतंत्रता दिवस समारोह छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किया जाता है, जहां मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेते हैं और वो आम तौर पर लोगों को संबोधित करते हैं। फिलहाल केजरीवाल कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोपों के कारण तिहाड़ जेल में हैं।

फिलहाल सरकारी कार्यक्रम में केजरीवाल की तरफ से आतिशी को अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर मायने निकालने की कोशिश हो रही है कि आने वाले वक्त में आतिशी को और भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसको समझना होगा कि पिछले दिनों जब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं हुई थीं, तो नए सीएम के तौर पर आतिशी का भी नाम उछला था।

ये बात अलग है कि केजरीवाल ने अभी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में आतिशी संगठन के साथ सरकार में भी बड़ा रोल निभा रही हैं। शायद इसीलिए माना जाता है कि केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने फैसला सुनाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए उचित कारण थे। जहां तक ​​उनकी जमानत याचिका का सवाल है, अदालत ने उसका निपटारा कर दिया। अदालत से केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से आगे की राहत मांगने की अनुमति मिली। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते।