भागलपुर के चर्चित प्लॉटर राकेश हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त समाजसेवी कुणाल सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 30 मई की रात राकेश की हत्या के बाद से ही कुणाल सिंह फरार है।वह अग्रिम जमानत को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने नो कोर्सिव लगाते हुए केस डायरी की मांग की थी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। प्लॉटर राकेश हत्याकांड के फरार अभियुक्तों के विरुद्ध अक्टूबर महीने में ही इश्तेहार का तामिला कराया जा चुका है। हबीबपुर पुलिस उन अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की अनुमति कोर्ट से मिलते ही कार्रवाई करेगी।
कुणाल सिंह के अलावा दीपेश, सद्दाम, इम्तियाज फरार हैं। मुख्य शूटर कस्सू ने सरेंडर कर दिया था। एक और शूटर टार्जन के अलावा गौतम कृष्णा और शहंशाह को गिरफ्तार हुआ था।