सड़क पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहन के बिना री-रजिस्ट्रेशन के परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों का संचालन बिना री-रजिस्ट्रेशन के नहीं किया जाए.
पुरानी गाड़ियां दुर्घटना का कारण : राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के बिना री-रजिस्ट्रेशन के परिचालन को अवैध घोषित कर दिया है. यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया है. पुरानी गाड़ियां अधिक प्रदूषण फैलाती हैं और सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करतीं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है.