पटना: निजी कोचिंग संस्थान में सेवा देने वाले बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है,क्योंकि नये साल में शिक्षा विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
बतातें चलें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने पदभार लेने के बाद ही पिछले साल कोचिंग संस्थानों की टाइम-टेबल को लेकर आदेश जारी करवाया था.जिसमें स्कूल समय में कोचिंग का संचालन नहीं करने का आदेश जारी किया गया था,पर बाद में कोचिंग संस्थान की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के इस आदेश को रद्द कर दिया था।
उसके बाद कोचिंग का मामला ठंढे बस्ते मं चला गया था,लेकिन केके पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने फिर से कोचिंग के मामले में एक्शन लेना शुरू किया है.इस बार कोचिंग में पढ़ाने वाली सरकारी शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों(Deo)से जानकारी मांगी गयी है।
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी डीईओ को पत्र लिखा है.इस पत्र में कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा है कि विभागीय सूचना प्राप्त हो रही है कि जिला के प्रारंभिक,मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पदस्थापित विद्यालय अध्यापक कोचिंग संस्थानों में पढा़ने जातें हैं.ऐसे शिक्षकों के संबंध में प्रपत्र के माध्यम से सूचना भेजना सुनिश्चित करें.इस प्रपत्र में कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम,पदस्थापित विद्यालय के नाम और संबंधित कोचिंग का नाम लिखकर भेजें।