बैंकों में दो हजार रुपए के नोट जमा करने और बदलने की मियाद का आखिरी तिथि जाने यहां
PATNA : बैंकों में दो हजार रुपए के नोट जमा करने और बदलने की मियाद आज खत्म हो रही है। आज के बाद बैंकों में दो हजार के नोट जमा नहीं किए जा सकेंगे। नौ अक्टूबर से बैंकों में दो हजार के नोटों के जमा करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। हालांकि अगर आज नोट जमा नहीं कर पाते हैं तो आरबीआई ने दूसरे विकल्प भी बताए हैं। जहां नोटों को जमा किया जा सकता है या बदल सकते हैं।
गौरतलब है कि आरबीआई ने बैंकों में दो हजार रुपये का नोट के जमा करने की आखिरी तिथि 30 सितंबर तय की गई थी। लेकिन आरबीआई नोट को बदलने और खाते में जमा करने की तिथि को सात अक्तूबर कर दिया था। जो आज खत्म हो रही है।
आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में कर सकते हैं जमा
अगर आज नोट जमा नहीं कर पाते हैं तो आरबीआई ने विकल्प के तौर पर देश भर में 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट जमा करने या बदलने की सुविधा दी है। साथ ही दूरदराज क्षेत्र में रहनेवाले लोग डाक के जरिए क्षेत्रीय कार्यालयों से नोट बदल सकेंगे।
2000 रुपये के बैंक नोट वैध बने रहेंगे
आरबीआई की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया था कि सात अक्तूबर के बाद भी 2000 रुपये के बैंक नोट वैध बने रहेंगे। अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या पब्लिक अथॉरिटी जांच या कार्यवाही के दौरान जब जरूरत होगी बिना किसी सीमा के केंद्रीय बैंक के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपये के बैंक नोट जमा कर सकेंगे।
96 परसेंट नोट लौट गए वापस
आरबीआई ने कहा, 96 फीसदी यानी 3.43 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 के नोट बैंकों में लौट आए हैं। इनमें 87 फीसदी नोट जमा हुए हैं, जबकि 13 फीसदी छोटे मूल्य के नोटों से बदले गए हैं। हालांकि, 3.37 फीसदी यानी 12,000 करोड़ रुपये के नोट अब भी बाजार में हैं।
इससे पहले, बता दें, आरबीआई की ओर से इस साल 19 मई को दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद लोगों ने बैंकों में दो हजार रुपये के नोट जमा करने के साथ उन्हें वापस भी कराया था। हालांकि शुरुआती दिनों को छोड़ इस दौरान बैंकों में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली।
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