भागलपुर : अश्लील गाना और डांस मामले में एक्शन..जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर FIR दर्ज

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भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर बड़ी गाज गिरी है. होली मिलन समारोह के दूसरे दिन अश्लील भोजपुरी गीत गाने को लेकर नवगछिया थाना में विधायक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. नवगछिया के हाईस्कूल परिसर में 10 मार्च को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था. जिसमें विधायक ने अश्लील गाना गाया था. इस मामले में पुलिस पदाधिकारी के ही बयान पर विधायक के ऊपर केस दर्ज किया गया है.

गोपाल मंडल ने होली मिलन समारोह में अश्लील शब्द जोड़कर गाया गाना

10 मार्च को होली मिलन समारोह में भोजपुरी गायक छैला बिहारी प्रदर्शन कर रहे थे. मंच पर महिला कलाकार भी मौजूद थी. इसी दौरान दौरान छैला बिहारी के भोजपुरी गाना ‘पानी में बुनका बुनकेय छैय भौजी…’ पर डांस करते हुए विधायक ने मंच से अश्लील शब्द का प्रयोग किया. विधायक ने अश्लील बात तीन बार रिपिट किया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काभी तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए विधायक गोपाल मंडल पर नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर लिया है. प्राथमिकी पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह के बयान पर दर्ज की गई है.

प्राथमिकी में क्या लिखा गया

प्राथमिकी में जिक्र है- ‘मैं नवगछिया थाना में पदास्थापित हूं. 11 मार्च को नवगछिया थाना के सनहा का जांच हेतु इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नवगछिया पहुंचा तो स्थानीय लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि 10 मार्च को तीन बजे से दस बजे रात तक हाई स्कूल नवगछिया में होली पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था. मंच पर मौजूद विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एवं उक्त कार्यक्रम के दौरान द्विअर्थी भोजपुरी गाने में महिला के लज्जा का अनादर करने की नियत से अश्लील शब्दों का प्रयोग कर माइक पर गाना गाए. जबकि उस समय कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी.’

विधायक गोपाल मंडल पर केस दर्ज की जाए

प्राथमिकी में आगे जिक्र किया गया कि- ‘इस संबंध में 11 मार्च को मंच से गाए हुए गाने का शब्द वीडियो के माध्यम से सोशल मिडिया पर काफी वायरल हुआ. कई प्रिंट मिडिया ने भी इस घटना को अपने अखबार में प्रकाशित किए. इस कृस से महिला गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचा है. साथ ही इनके द्वारा उक्त कार्यक्रम को कराने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी नवगछिया के कार्यालय द्वारा आठ मार्च को निर्गत आदेश में दिए गए शर्तों का भी उलंघन किया गया है. अत: अनुरोध हैं कि विधायक सह सचेतक सत्त्तारूढ़ दल नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एवं अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए.’

क्या है विधायक गोपाल मंडल पर केस दर्ज

केस का अनुसंधानकर्ता एसआई अजीत कुमार को बनाया गया है. एक पेन ड्राइव जिसमें सोशल मिडिया पर वायरल गाना का वीडीओ भी संलग्न किया है. प्राथमिकी संख्या धारा 87- 25 298/ 79/223/ भारतीय दंड विधान लगाया गया है. वहीं दूसरी ओर विधायक गोपाल मंडल का दावा है कि उन्होंने अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं किया. वो माइक लेकर झुके तो भीड़ से किसी और ने उस अश्लील लाइन को बोला है.

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