भागलपुर : नवगछिया के तेतरी चौक पर 26 जून 2023 को पुलिस द्वारा शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप सिंह को 05 वर्ष कारावास के साथ 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी।बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30(a) में तहत नवगछिया थाना कांड – 214/23 में विशेष उत्पाद वाद सं0- 4843/23 में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) राजेश कुमार ने उक्त मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त दिलीप सिंह को दोषी पाया था।
वही सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त दिलीप सिंह को 05 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही जूर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
वही उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि दिनांक 26 जून 2023 को मधनिषेध विभाग बिहार पटना से सूचना मिली कि ट्रक संख्या WB39B2385 जो भागलपुर से नवगछिया की ओर बड़ी शराब का खेप लेकर जा रही है,वही सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु नवगछिया पुलिस थाना ने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए तेतरी चौक पर पहुंचे और वाहन चेकिंग करने लगे,इसी क्रम में ट्रक संख्या WB39B2385 को आता देख रुकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक के द्वारा ट्रक आगे बढ़ाकर रोका गया और गाड़ी रुकते ही चालक उतरकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा एवं नाम पता पूछे पर अपनी पहचाना दिलीप सिंह जो गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव निवासी स्वर्गीय लक्ष्मी सिंह का पुत्र बताया।वही गाड़ी में लोड सामान के संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया,तत्पश्चात संदेह होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में डाला के अंदर प्लास्टिक के बोरा में लाल मिट्टी एवं सूखा कचरा के बोरा से ढक कर रखा हुआ भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का कार्टून मिला, उक्त शराब को डाला से उतारकर गिनती की गई तो कुल 4383 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ।
इसके बाद विधि संबंध कार्रवाई करते हुए बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत 5 साल की कठोर कारावास सहीत 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई वही इस पुरे मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार शर्मा एवं पिंटू कुमार सिंह थे।