भागलपुर। एचएसआरपी नबंर प्लेट को लेकर शुक्रवार से अभियान की शुरुआत मोटरयान निरीक्षक एसएन मिश्र के नेतृत्व में की गई। बिना एचएसआरपी नबंर प्लेट वाले वाहन चालकों से 6100 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
मोटरयान निरीक्षक एसएन मिश्र ने बताया कि परिवहन विभाग के अवर सचिव ने डीटीओ को पत्र जारी किया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत किए गये वाहनों को चिह्नित करने के निर्देश हैं। अवर सचिव ने वाहनों के शोरूम पर भी कार्रवाई के लिए कहा है। कार्रवाई की जद में उन शोरूम को शामिल किया जाएगा जो बिना नंबर प्लेट के वाहनों को बेच रहे हैं। उनके ट्रेड लाइसेंस को निरस्त तक किया जा सकता है। वाहन बनाने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। शोरूम से ऐसे कितने वाहन निकले हैं इसका डाटा जुटाया जा रहा है।