भागलपुर:गैंगरेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा,साथ ही एक लाख का जुर्माना

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पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश पत्रा लाल के कोर्ट ने नाथनगर थाना क्षेत्र में 6 साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के दोषी अशोक मंडल को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।कोर्ट ने साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त साधारण सजा काटनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए देने को कहा है। विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने बताया कि गैंगरेप की घटना 2017 में हुई थी। इस केस में एक अन्य आरोपी राम मंडल को 2019 में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अशोक मंडल फरार चल रहा था। जिसने बाद में कोर्ट में आत्म समर्पण कर दिया था। बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद यादव ने बहस में भाग लिया।

पॉक्सो केस में दो को 3-3 साल की सजा

एडीजे सात और पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार के कोर्ट ने खरीक में 2021 में हुई एक घटना में शनिवार को राजा मंडल उर्फ प्रभात कुमार और छोटू शर्मा उर्फ अमिताभ राज को 3-3 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सुनवाई में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता शामिल हुए।

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