भागलपुर : पंद्रह साल पुरानी गाड़ियों से भी लोगों का प्रेम कम नहीं हो रहा है। जिसका नतीजा हो रहा है कि पुरानी गाड़ियों के टैक्स बकाया की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसे गाड़ी मालिक हैं जो गाड़ी के पंद्रह साल पूरा होने के बाद उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसकी सूचना विभाग को नहीं रहने के कारण प्रत्येक वर्ष वाहन मालिक के ऊपर टैक्स बढ़ता जा रहा है।
ऐसे मामले को लेकर परिवहन विभाग ने नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने इसकी सूचना विभाग को नहीं दी है। वैसे लोगों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। अलग से ऐसे लोगों की सूची बनाकर उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है। गाड़ी के पंद्रह साल पूरा होने के बाद यदि दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो स्क्रैप पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा।
गुरुवार को जिला परिवहन कार्यालय में दो दर्जन से अधिक गाड़ियों के फिटनेस की जांच की गई। एमवीआई एसएन मिश्रा ने बताया कि किसी भी तरह की गाड़ी का पंद्रह साल पूरा होने पर इसकी सूचना विभाग को दें। दोबारा उपयोग में रखने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। डिफॉल्टर वाहन मालिकों को नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है।
250 वाहन मालिकों पर नीलाम पत्र दायर
कई सालों से वाहनों का टैक्स जमा नहीं करने वाले 149 टैक्स डिफॉल्टरों को जिला परिवहन विभाग ने पिछले माह नोटिस भेजा था। इन वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने का निर्देश दिया था। जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने बताया कि ऐसे डिफॉल्टरों पर लाखों रुपया बकाया है।
उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2022 में ऐसे टैक्स डिफॉल्टरों की संख्या 177 थी, जिसमें से 29 वाहन मालिकों ने टैक्स जमा किया था। उन्होंने बताया कि वहीं लगभग 250 वाहन मालिक जिन पर नीलाम पत्र दायर किया गया है।