भागलपुर। छात्राओं को एक मिशनरी स्कूल पहुंचाने के दौरान छेड़खानी करने के मामले में दोषी पाए गए वैन चालक वारिस खान उर्फ अरबाज को पॉक्सो की विशेष जज रंजीता कुमारी की अदालत ने शुक्रवार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस कांड में सरकार की तरफ से पॉक्सो के विशेष पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया। 23 अगस्त को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था। छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया था कि उक्त चालक उन्हें स्कूल ले जाने और लाने के दौरान छेड़खानी करता है।
इसको लेकर परिजनों ने हंगामा भी किया था। पिछले साल 22 जुलाई को इसको लेकर इशाकचक थाना में केस दर्ज कराया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वैन से उनकी बच्चियों को स्कूल ले जाने वाला चालक बीमार पड़ गया था जिसके बाद वारिस उन्हें स्कूल ले जाने लगा था। बच्चियों ने उसपर बैड टच का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था।