भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव एक धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट में पेश हुए। रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/19 के विचारण वाद संख्या 1002/24 में खेसारी लाल यादव पर धारा 406 भादवि और 138 एनआई एक्ट के तहत आरोप गठन किया गया है। इनके खिलाफ पत्नी चंदा देवी के साथ जमीन की डील का मामला है।
मिली जानकारी के अनुसार एसीजेएम एकादश राकेश कुमार के न्यायालय में रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/ 19 के विचारण वाद संख्या 1002/24 के आरोपी भोजपुरी फिल्म के अभिनेता व गायक शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। कोर्ट ने अंदर दफा 406 भादवि तथा 138 एनआइ एक्ट में आरोप गठन किया।
बताया जा रहा है कि, रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप में कहा था कि उसने अपनी खरीदगी जमीन को बेचने हेतु रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह निवासी शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात की थी। उसकी रजिस्ट्री चार जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी।
उधर उस वक्त खेसारी लाल यादव द्वारा नगद रुपये के एवज में 18 लाख रुपये का चेक दिया गया था। उक्त चेक को उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया जो चेक 24 जून को वापस आ गया। पुनः उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक द्वारा 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई।उसको लेकर उन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस द्वारा मामले में 22 अगस्त 2020 को भादवि की धारा 406 व 138 एनआइएक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। न्यायालय द्वारा 22 जनवरी 2021 को शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट के बावजूद आरोपित के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
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