पटना में बीते सोमवार को जिस तरह से कॉलेज छात्र हर्ष की हत्या की गई। उसके बाद अब पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी हॉस्टल खाली कराने का निर्देश जारी किया है। जिसके लिए यहां रहनेवाले छात्रों को 48 घंटे की मोहलत दी गई है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर हॉस्टल खाली नहीं किया तो प्रशासन की सहयोग से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश सिर्फ लड़कों के लिए है। विश्वविद्यालय ने सिर्फ महिला छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को ही वहां रहने की छूट दी है।
बुधवार को जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी के सभी ब्वायज हॉस्टल के छात्रों को 31 मई की शाम 4 बजे तक अपने सभी सामान के साथ हॉस्टल से बाहर निकल जाने का समय दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर 31 मई तक छात्रावास खाली नहीं किया गया तो प्रशासन की मदद से हॉस्टल को खाली कराया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगले आदेश तक इन हॉस्टलों में किसी स्टूडेंट की वापसी नहीं होगी।
पांच आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी
इधर, छात्र हर्ष की हत्या मामले में एसआइटी ने पांच आरोपियों के नाम व पता का सत्यापन करने के साथ ही कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट ले लिया है. अगर ये आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो कोर्ट में आगे की प्रक्रिया करते हुए पुलिस चार-पांच दिनों में इन पांचों की संपत्ति की कुर्की जब्ती कर लेगी.
इस दौरान बुधवार को पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो, पटेल, जैक्शन, हथुआ आदि छात्रावासों में आरोपियों की पहचान के लिए सर्च अभियान चलाया गया. हॉस्टल के में गेट को ब्लॉक कर हर कमरे की जांच की गई.
साथ ही सभी विद्यार्थियों का आईडी कार्ड की भी जांच की गई। हालांकि इस दौरान कोई भी संदिग्ध गिरफ्तार नहीं किया गया. न ही हथियार या कोई अन्य चीज बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में भी छापेमारी की जा रही है।