बिहार में पठन-पाठन को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार जतन कर रहा है और स्कूलों में व्यवस्था को ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहा है। यही नहीं, स्कूलों में अनियमितता बरतने वाले शिक्षकों पर गाज भी गिर रही है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है सीवान से, जहां प्रभारी प्रधानाध्यपक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई
इस संबंध में सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 12 सितंबर 2024 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय माघर, भगवानपुर हाट का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
प्रभारी प्रधानाध्यापक पर गिरी गाज
इस दौरान अनियमितता पायी गयी थी और फिर स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक भाग्य नारायण सिंह से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगी गयी थी लेकिन प्रभारी प्रधानाध्यापक भाग्य नारायण सिंह द्वारा स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा गया, जिससे ये प्रतीत होता है कि वे अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं लिहाजा उन्हें तत्काल प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 09 के उप नियम (1) (क) में निहित सुसंगत प्रावधान के आलोक में निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाता है।
इसके साथ ही भाग्य नारायण सिंह का मुख्यालय प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, गुठनी निर्धारित किया जाता है। उनके जीवन निर्वाहन भत्ता का भुगतान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्धारित मुख्यालय से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।