सीबीआई के तरफ से लालू राबड़ी समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका रद्द करने की मांग की गई। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग की है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 25 अगस्त तक की है।
दरअसल, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चारा घोटाला मामले में लालू यादव के जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 25 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। इस मामले दुमका,डोरंडा, चाईबासा और मामले में जमानत को रद्द करने की मांग की है।
मालूम हो कि, 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने CBI की एक और याचिका पर नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका को मूल याचिकाओं के साथ जोड़ दिया था। CBI ने डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को मिली जमानत रद्द करने की मांग की। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के ज़मानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई थी, 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था. अब सब मामलों की सुनवाई साथ-साथ एक ही पीठ के समक्ष होगी।
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। चार अप्रैल 2022 को लालू यादव को दो मामलों में मिली जमानत के खिलाफ सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था। दुमका और चाईबासा कोषागार केस में झारखंड हाईकोर्ट के जमानत के खिलाफ अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।