पटना हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत: राष्ट्रगान अपमान मामले में कार्यवाही पर रोक

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पटना हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत: राष्ट्रगान अपमान मामले में कार्यवाही पर रोक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कथित राष्ट्रगान अपमान मामले में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। साथ ही, परिवादी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

मामला बेगूसराय में आयोजित एक विशेष खेल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान का है, जब राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के आधार पर स्थानीय निवासी विकास पासवान ने 22 मार्च को बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया था। इसमें मुख्यमंत्री पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया था।

मुख्यमंत्री की ओर से महाधिवक्ता पी. के. शाही और अधिवक्ता अमीश कुमार ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह मामला दुर्भावना से प्रेरित है और आपराधिक कानून का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना प्राथमिक जांच के मुख्यमंत्री को आरोपी बनाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी।

इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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